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अल्मोड़ा: छेड़छाड़ व मारपीट के एक मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने छेड़छाड़ व मारपीट के एक मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की ।

जानें पूरा मामला

छेड़छाड़ व मारपीट के एक मामले में अदालत ने आरोपी पप्पू उर्फ जगदीश चंद्र, निवासी ग्राम रियूनी, मजखाली रानीखेत की जमानत याचिका खारिज की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 2 सितंबर 2022 को एक महिला ने राजस्व क्षेत्र रियूनी में तहरीर दी। तहरीर में कहा कि आरोपी ने उसका पीछा कर छेड़छाड़ की व जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।जिसके बाद  आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्मय से न्यायायल में जमानत याचिका दाखिल की।

जमानत याचिका खारिज

अदालत में जमानत का अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।

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