अल्मोड़ा: अल्मोड़ामें जिला मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने रानीखेत तहसील के अंतर्गत पिछले माह हुई एक दुखद वाहन दुर्घटना के मामले में मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दे दिए हैं।
मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
इसके साथ ही दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों (विधिक आश्रितों) के लिए ₹2,000,000 (दो लाख रुपये) की आर्थिक राहत राशि स्वीकृत की गई है। यह दुर्घटना बीते 6 मई 2026 को तहसील रानीखेत के अंतर्गत काकड़ीघाट-द्वारसों मोटर मार्ग पर हुई थी। ग्राम देहोली के पास एक वाहन (संख्या: UK02TA3159) अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क से करीब 20 मीटर नीचे आनंदी देवी व लाल सिंह के भवन की छत पर जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में वाहन सवार भुवन प्रसाद (पुत्र गोपाल राम) की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक मुख्य रूप से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के निवासी थे। जिला मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वाहन दुर्घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर अगले एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपनी सुस्पष्ट आख्या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
💰 आश्रितों को मिलेगी आर्थिक सहायता
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO), रानीखेत की रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त वाहन सार्वजनिक सेवायान की श्रेणी में आता था। इसके मद्देनजर ‘उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली’ के तहत मृतक के परिजनों को राहत देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि, अल्मोड़ा के खाता संख्या 38150522263 से ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) का चेक जारी किया गया है।