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अल्मोड़ा: राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामले अंतिम होते हैं, उनके खिलाफ नहीं की जा सकती है अपील- रवि शंकर मिश्रा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। यहां सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा ने एक प्रेसवार्ता की। जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामले अंतिम होते हैं, उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती हैं।

लोगों से लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील

उन्होंने आगामी 11 फरवरी को प्रस्तावित लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील लोगों से की है। साथ ही उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट और भिकियासैंण में स्थित न्यायालयों और राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। बताया कि कानूनन समझौता संभव होने वाले फौजदारी शमनीय वाद, चेक बाउंस के बाद 138 एनटाई एक्ट, तलाक को छोड़कर वैवाहिक, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली, किराया व्यादेश, विर्निर्दिष्ट अनुपालन वाद, सुखाधिकार जैसे दीवानी वाद, वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित मामले, जिला न्यायालयों में लंबित राजस्व वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, अशमनीय को छोड़कर बिजली, पानी बिल संबंधित विवाद का निस्तारण होगा। न्यायालय में दायर नहीं हुए चेक बाउंस, बैंक वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम, चेक बाउंस के बाद बिजली और पानी बिल संबंधी वाद, भरण-पोषण वाद और अन्य शमनीय फौजदारी, वैवाहिक और दीवानी विवाद का निस्ताराण प्री-लिटिगेशन के माध्यम से किया जाएगा।

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