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अल्मोड़ा: गांजे की तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। अवैध गांजे की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त त्रिलोक सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी बैल्टी चौकी मिवियासेन थाना भतराजस्थान जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।

जानें पूरा मामला

जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का विरोध करते हुए अदालत को यह बताया गया कि दिनांक 11-01-2023 को उप निरीक्षक मनोज कुमार मय हमराही कानि0 426 ना०पु० देवेन्द्र सिंह, कानि0 143 ना०पु० मनमोहन सिंह व कानि00 92 ना०पु० भूपेन्द्र सिंह मय वाहन सरकारी यू००-07-2162 चालक कानि मदन चौरा के द्वारा कटपतिया तिराहा सल्ट में सराईखेत की ओर आ रहे वाहन संख्या यू0के0-01टीए-3891 को रोककर वाहन चालक नाम पता व रात्रि में आने जाने का कारण पूछा तो वाहन चालक ने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम बाडीकोट चोकी मिवियासैन थाना भतरौजखान जिला अल्मोड़ा एवं वाहन में बैठे अभियुक्त ने अपना नाम त्रिलोक बिष्ट उर्फ बब्लू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम बैल्टी चौकी मिवियासेन जिला अल्मोड़ा बताया। साथ ही अभियुक्त के वाहन में रखे सामान के बारे में पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं सराईखेत में मुर्गे व मालटे का व्यापार करता हूँ। तथा इस वाहन को किराये में लाया हूँ । उक्त वाहन में जो दो कट्टे रखे है उनमें मालटे है। तथा उक्त कट्टा पर पुलिस कर्मचारियों को शक होने पर देखा गया तो उक्त दोनों कट्टों के अन्दर से पत्तेदार पदार्थ बरामद हुआ जिसे सूंघने पर गांजे की तीव्र गंध आ रही थी तथा उक्त दोनों कट्टों को इलेट्रानिक तराजू से तोला गया तो पहले कट्टे का वजन क्रमश: 10 किलो 615 ग्राम व दूसरे कट्टे का वजन 11 किलो 610 ग्राम दोनों कट्टों का कुल 22 किलो 225 ग्राम निकला। जिसके बाद अभियुक्त को उक्त वाहन में अवैध गांजा परिवहन करते हुए पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

जमानत याचिका खारिज

जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिसीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज दिनांक 13-02-2023 को खारिज की गई।

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