अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां पॉक्सो के मामले में आरोपित पर दोषसिद्ध हुआ है। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपित को तीन वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानें पूरा मामला
नौ जनवरी 2022 को सोमेश्वर थाने में क्षेत्र की एक महिला ने छेड़छाड़ के संबंध में तहरीर सौंपी थी। तहरीर में कहा गया कि सोमेश्वर निवासी पूरन सिंह उनके घर में जबरन घुसा। उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ के संबंध में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। विवेचना पूरी कर विवेचक अधिकारी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। अभियोजन की तरार से विशेष अभियोजक अधिकारी पॉक्सो भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अलग अलग धाराओं में आरोपित को सजा सुनाई है।
अदालत का आदेश
आरोपित को एक वर्ष साधारण कारावास और 500 रूपये अर्थदंड, अर्थदंड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास जबकि दूसरी धारा में तीन वर्ष का साधारण कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, जुर्माना जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी, वहीं विशेष सत्र परीक्षण में जिला कारावास में व्यतीत की गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।