अल्मोड़ा में चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने आरोपी उमेश कुमार पुत्र राम लाल, निवासी आकाशवाणी कॉलोनी विवेकानंद पुरी मालरोड अल्मोड़ा को छह माह का कारावास व 1 लाख 65 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
जानें पूरा मामला
अभियोगी की ओर से अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि वादी पुष्कर कुमार पुत्र स्व. किशन लाल, निवासी लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा व आरोपी के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। आरोपी ने इन्हीं संबंधों के चलते वादी से 1 लाख 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में मदद मांगी। आरोपी ने इसके एवज में एसबीआई अल्मोड़ा का परिवादी को चेक दिया। परिवादी ने अपने बैंक खातें में उक्त चेक को धनराशि भुगतान के लिये लगाया। लेकिन चेक बाउंस हो गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भिजवाया। नोटिस मिलने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया।
अर्थदंड से भी किया दंडित
परिवादी ने परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को छह माह का साधारण कारावास की सजा और 1 लाख 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
More Stories
अल्मोड़ा: ग्रुप कमांडर बल राजेश सिंह ने 24वीं छात्रा वाहिनी का किया निरीक्षण, की ए0एन0ओ0 के प्रयासों की सराहना
हल्द्वानी: SP क्राइम नैनीताल ने कोतवाली हल्द्वानी व थाना काठगोदाम के विवेचकों का लिया आदेश कक्ष, दिए यह आवश्यक निर्देश
बागेश्वर: कस्बों और गांव में जहां पेयजल की किल्लत है वहां वैकल्पिक व्यवस्था से करें नियमित आपूर्ति- डीएम