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अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा तस्करी मामले में तीन आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। गांजा तस्करी के एक मामलों में तीन आरोपितों पर दोष सिद्ध हुआ है। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने तीनों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगा है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

जानें पूरा मामला

दरअसल बीते सात मार्च 2021 को भिकियासैंण पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चौकी तिराहे के पास चेकिंग अभियान चलाया था। रात में जैनल पुल की ओर आ रही कार संख्या डीएल – 1 सीडब्ल्यू 6889 को रोका। कार सवार उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर थाना सिवारा, मिलकपुर बडेरा निवासी शमीम पुत्र कासिम, मुरादाबाद जिले के 390 काशीराम योजना, मझोला निवासी सोनू पुत्र सुरेश कुमार और 419 काशीराम योजना, मझोला निवासी हेमंत सिंह पुत्र खान चंद्र के पास 78 किलो 890 ग्राम गांजा बरामद हुआ। तीनों आरोपितों को पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

कोर्ट का आदेश

विवेचक ने भी विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में वाद चल रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता फैजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय को बताया कि आरोपित अवैध तरीके से गांजा का कारोबार कर रहे थे। न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों को 10-10 साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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