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अल्मोड़ा: पॉक्सो मामले में आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

पॉक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी राजेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज की।

जाने पूरा मामला-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 28 जून 2022 को थाना सोमेश्वर में पीड़िता के पिता की ओर से राजेंद्र सिंह पुत्र मदन सिंह, निवासी अल्मोड़ा के खिलाफ मामले में तहरीर सौंपी। आरोप लगाया कि राजेंद्र ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कारावास की सजा-

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। इधर, गबन के एक मामले में आरोपी जीवन सिंह पुत्र शेर सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम उजोला अल्मोड़ा की जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की।

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