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अल्मोड़ा: यौन उत्पीड़न के आरोपित दिल्ली के अधिकारी की जमानत याचिका हुई खारिज

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने यौन उत्पीड़न के आरोपित दिल्ली सरकार में प्रशासनिक अधिकारी एवी प्रेमनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जानें पूरा मामला-

दरअसल बीते तीन अक्टूबर को पीड़िता ने गोविंदपुर राजस्व क्षेत्र में तहरीर दी थी। पीड़िता ने कहा कि इसी वर्ष 23 फरवरी को डांडा कांडा गांव में प्लीेजेंट वैली फाउंडेशन एनजीओ और स्कूल संचालक एवी प्रेमनाथ निवासी 64 दिल्ली गवर्मेंट आफिसर्स फ्लाट ग्रेटर कैलाश पार्ट नई दिल्ली- 110048 हाल निवासी डाडाकांडा तहसील अल्मोड़ा ने पीड़िता को अपने दिल्ली सचिवालय कार्यालय में बुलवाया। जिस पर उसने पीड़ित के साथ छेड़खानी की। वहीं तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध धारा-254 व 7/8 पोक्सो एक्ट व 66- डी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। रेगुलर पुलिस को मामला हस्तांतरित होने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।

जमानत याचिका खारिज-

जिसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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