अल्मोड़ा: मोटर दुर्घटना के एक मामले में अपर जिला न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिए हैं कि वह याची पुष्कर सिंह सुप्याल पुत्र कुंवर सिंह, निवासी ग्राम छानी बाड़ेछीना अल्मोड़ा को 9 लाख 1 हजार 470 रुपये अदा करें।
वाहन स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में की परिवाद दायर
याची के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि याची 24 जनवरी 2019 को अपने कार्य स्थल दिल्ली से किराये के मकान में दोस्त के साथ मोटर साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इससे याची गंभीर रूप से घायल हो गया था। याची ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में वाहन स्वामी गोदरा रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, वाहन चालक प्रवीण कुमार, निवासी हिसार हरियाणा और बीमा कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
अपर जिला न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने बीमा कंपनी को प्रतिकर के रूप में याची को 9 लाख 1 हजार 470 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।