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अल्मोड़ा: पोक्सो मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई स्वीकार

अल्मोड़ा : पोक्सो के आरोपी अभियुक्त मौ. मोनिश की जमानत विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की न्यायालय ने स्वीकृत की है।

जानें पूरा मामला-

अभियुक्त द्वारा नाबालिक बालिका को कॉलेज सोमेश्वर के गेट मे जान से मारने की धमकी दी गई थी । जिस पर सोमेश्वर में धारा 3541506 भारतीय टी एन 7/8 पोक्सो आर्थिक में मुकदमा दर्ज किया गया। कहा गया है कि पत्रावली आरोप हेतु नियत है। अभियुक्त मौहम्मद मोनिश व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आया और उसके द्वारा आत्मसमपर्ण हेतु प्रार्थना प्रार्थना-पत्र 14 5ख प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा अभियुक्त मौहम्मद मोनिश को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु एक अन्य प्रार्थना पत्र 16 ख प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि उसे उक्त धाराओं में गलत फँसाया गया है तथा मामले में कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। मामले में अभियुक्त को धारा 42-क दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया गया था तथा उसके द्वारा उक्त नोटिस का पालन किया गया। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई। जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता बी० पी० पन्त तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा को सुना गया तथा विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 57 वर्ष 2022 राज्य प्रति अभियुक्त मोनिश की पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत पत्र स्वीकार

न्यायालय द्वारा कहा गया कि इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी ना करते हुये न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्त मौहम्मद मोनिश इस स्तर पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी तथा उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने योग्य है।

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