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अल्मोड़ा: मोटर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। मोटर दुर्घटना के एक मामले में अपर जिला जज की अदालत ने बीमा कंपनी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

जानें पूरा मामला

इस संबंध में शुक्रवार को उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि याची दुर्गा देवी 11 जुलाई 2019 को अपने पति के साथ कनारीछीना से अल्मोड़ा उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से यात्रा कर रही थी। धौलछीना के पल्यू के पास वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गया। जिसमें याची का दाहिना हाथ कटकर गिर गया। घटना चालक की लापरवाही के चलते हुई। दुर्घटना में याची 70 फीसदी दिव्यांग हो गई थी। याची ने न्यायालय के समक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम और वाहन चालक के खिलाफ 36 लाख क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का वाद दायर किया था।

याचिका खारिज

इस मामले का विचारण मोटर दुर्घटना अधिकरण अपर जिला जज की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

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