अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक आरोपी को ढ़ाई और दूसरे आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जानें पूरा मामला
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 26 फरवरी 2020 को मोरनौला चौकी पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दो व्यक्तियों पर शक होने पर उन्हे रोका गया। तलाशी लेने पर नारायण लाल निवासी मज्यूली, पहाड़पानी जिला नैनीताल के पास 800 ग्राम और खजान चंद्र निवासी सेलालेख पहाड़पानी, जिला नैनीताल के पास 606 ग्राम चरस बरामद हुई। मौके पर पुलिस ने चरस का सील कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
कोर्ट का आदेश
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायायल ने आरोपी नारायण को दो वर्ष छह माह का कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदंड, खजान चंद्र को तीन साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।