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अल्मोड़ा: पीएमओ के हस्तक्षेप और आरटीआई अपील पर लोनिवि मुख्यालय और शासन सख्त

अल्मोड़ा: अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आने वाले चौमू गांव के निवासी राम सिंह पवार द्वारा जनहित और विकास कार्यों से जुड़े मामलों को लेकर मुद्दे उठाए।

उठाए यह मुद्दे


जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संदर्भों से लेकर सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत दायर प्रथम अपील पर लोक निर्माण विभाग (PWD) में उच्च स्तरीय कार्रवाई शुरू हो गई है। प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा पत्र संख्या 787 (दिनांक 27 मई 2026) के माध्यम से राम सिंह पवार के प्रार्थना पत्र पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। इस पत्र के जरिए 01 जनवरी 2026 से 20 मई 2026 तक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से प्राप्त समस्त संदर्भों को उच्च स्तर पर कार्रवाई हेतु शासन के सचिव, लोनिवि उत्तराखंड शासन को प्रेषित किया गया है। साथ ही, अधीक्षण अभियंता, प्रथम वृत्त, लोनिवि, अल्मोड़ा को निर्देशित किया गया है कि वे इस पूरे प्रकरण का अपने स्तर से गहन परीक्षण करें तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से संबंधित पक्ष को भी अवगत कराएं।


​29 जून को हुई सुनवाई

​इस प्रशासनिक प्रक्रिया का दूसरा अहम पहलू सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 से जुड़ा है। आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर प्रथम अपील (अपील संख्या: 27/US-PWD/2026) पर अनुसचिव एवं प्रथम विभागीय अपीयलीय अधिकारी, लोनिवि उत्तराखंड शासन, देहरादून द्वारा सुनवाई की तिथि 29 जून‌ थी।

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