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अल्मोड़ा: 09 व‌ 10 को होने वाली UGC-NET परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कड़े प्रतिबंध

अल्मोड़ा (द्वाराहाट): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जा रही यूजीसी-नेट (UGC-NET) जून 2026 की परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

लागू हुई यह धारा

इसके तहत द्वारहाट में 09 और 10 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023) लागू कर दी गई है। परगना मजिस्ट्रेट सुनील कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था में बाधा डालने की संभावना को देखते हुए यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। यह निषेधाज्ञा ‘यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल’ (तहसील रोड, द्वाराहाट) परीक्षा केंद्र के आसपास प्रभावी रहेगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, अग्न्यास्त्र, धारदार हथियार या लाठी-डंडा ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। (यह नियम सुरक्षा बलों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।) केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनावश्यक बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों और पुलिस बल को ही अनुमति होगी। परीक्षा को प्रभावित करने की नीयत से 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे।‌ परिसर के आसपास ईंट, पत्थर, रोड़े या कोई भी फेंक कर मारी जाने वाली सामग्री एकत्र करने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के प्रयोग और किसी भी प्रकार के भाषणबाजी पर पूर्ण रोक रहेगी।


आदेश का उल्लंघन करने पर होगी यह कार्रवाई

उप-जिलाधिकारी सुनील कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 09 और 10 सितंबर 2026 को परीक्षा के निर्धारित समय तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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