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अल्मोड़ा: ऑनलाइन शॉपिंग में गलत टीवी भेजना पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, अमेजन और विक्रेता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना


अल्मोड़ा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन खरीदारी में उपभोक्ता को गलत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भेजने के मामले में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया लिमिटेड और विक्रेता कंपनी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

जानें पूरा मामला

​जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा निवासी मृणाल वर्मा ने 12 जुलाई 2025 को अमेजन से 39,990 रुपये में टीसीएल (TCL) का 55 इंच स्मार्ट टीवी ऑर्डर किया था। लेकिन 17 जुलाई को जब डिलीवरी हुई, तो बॉक्स के अंदर ऑर्डर किए गए मॉडल के बजाय 43 इंच का वीडब्ल्यू (VW) कंपनी का टीवी निकला। उपभोक्ता ने उत्पाद को बदलने और पैसे रिफंड करने के लिए कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।


​आयोग का  आदेश

आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश चंद्र कांडपाल की बेंच ने इसे उपभोक्ता के साथ ‘अनुचित व्यापारिक व्यवहार’ माना और निर्देश दिए कि दोनों कंपनियां 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को 39,990 रुपये की खरीद राशि वापस करें या फिर उपभोक्ता की सहमति से सही मॉडल (55 इंच टीसीएल 4K-अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी) उपलब्ध कराएं। उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय (मुकदमे का खर्च) के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। विपक्षियों को 50 हजार रुपये का अर्थदंड आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। आदेश का समय पर पालन न होने की स्थिति में, उपभोक्ता को वापस की जाने वाली 39,990 रुपये की राशि पर 26 सितंबर 2025 से 8% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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