मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भवदीप रावटे की अदालत में अभियुक्त नारायण सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गयी है ।
अभियोजन की ओर से आख्या प्रस्तुत की गयी
अभियुक्त नारायण सिंह पुत्र गोविन्द सिंह निवासी ग्राम गधोली पट्टी पाखुडा जिला अल्मोड़ा की ओर से उनके अधिवक्ता प्रशांत वर्मा, किशन बारकोटी, पंकज बजेठा, निखिलेश पवार, मनोज बृजवाल
के द्वारा प्रस्तुत मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया , अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में लिये गये आधार संक्षेप में इस प्रकार था कि अभियुक्त ने तथाकथित धाराओं का कोई अपराध कारित नहीं किया है, अभियुक्त का पारिवारिक मामला होने के कारण उसे झूठा फंसाया गया था, अभियोजन के द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया गया
विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत के स्तर पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत उपरोक्त धाराओं का अपराध, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के गुण-दोष पर कोई राय न देते हुए अभियुक्त की जमानत याचिका को स्वीकारा गया है ।
यह आदेश दिया गया
अभियुक्त नारायण सिंह का जमानत प्रार्थना-पत्र, धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में स्वीकार किया गया है । अभियुक्त को रू. 20,000/- (बीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि के दो सक्षम एवं विश्वसनीय
जमानती प्रस्तुत करने पर, दौराने वाद, जमानत पर रिहा किया जाने का आदेश दिया गया ।