Site icon Khabribox

अल्मोड़ा: अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को मोटर दुर्घटना में पीड़ित को पांच लाख रुपए देने के दिए आदेश

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जज कौशल कुमार शुक्ला की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए न्यायाधीश ने कंपनी को एक माह का समय दिया है।

वाहन से टक्कर लगने पर हुई थी मौत

याचिकाकर्ता रमेश चंद्र पुत्र स्व. मोती राम पांडे निवासी ग्राम पाटिया अल्मोड़ा ने मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उनकी माता कलावती पांडे 15 दिसंबर 2020 को घर का सामान लेने बसौली गई थी। इस दौरान पूरन सिंह की दुकान के सामने गाय को बचाने के चक्कर में वाहन से उनकी माता को टक्कर लग गई। माता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने वाहन स्वामी और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अदालत में परिवाद दाखिल किया।

कंपनी को एक माह का दिया गया समय

याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में दो गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और गवाह का परिसीलन कर इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख रुपये प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए कंपनी को एक माह का समय दिया गया है।

Exit mobile version