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अल्मोड़ा: अदालत ने बैंक शाखा में तोड़फोड़ के आरोपी को 2 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। कोसी में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में तोड़फोड़ और चोरी के प्रयास मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि 6 जुलाई 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोसी के प्रबंधक ने सोमेश्वर थाने में बैंक में चोरी और तोड़फोड़ के मामले में अज्ञात के खिलाफ तहरीर सौंपी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ग्राम विसरा ज्योली निवासी हरीश सिंह मेहरा पुत्र कुंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से चार गवाह न्यायालय में पेश किये गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए धारा 379 में दोष मुक्त किया। जबकि धारा 427 व 511 में एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।

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