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अल्मोड़ा: न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा, 27 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी रिश्ते के चाचा विनोद लमकोटी, निवासी चौखुटिया अल्मोड़ा को बीस साल का कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

वर्ष 2021 में चौखुटिया निवासी रिश्ते के चाचा ने नाबालिग के हाथ पांव बांधकर किया था दुष्कर्म

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताय कि 10 जुलाई 2021 को चौखुटिया तहसील के एक गांव में रिस्ते के चाचा ने घर में अकेली किशोरी के हाथ पांव बांधकर दुष्कर्म किया। मामले को लेकर पीड़िता के जीजा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में नौ गवाह पेश किये गए।

आरोपी की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी चाचा को धारा 458 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व तीन हजार रुपये का अर्थदंड, धारा-323 में दो वर्ष का कठोर करावास, दो हजार का अर्थदंड, धारा-506 में दो वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड, पॉक्सों अधिनियम में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

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