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अल्मोड़ा: अदालत ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को 12-12 वर्ष की सुनाई सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। गांजा की तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी पुष्पेंद्र कुमार पुत्र सुरेश सिंह और आरोपी जोगेंद्र कुमार पुत्र मोहन सिंह, दोनों निवासी ग्राम बोहरनपुर, थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, यूपी को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

दोनों आरोपियों के कब्जे से पांच बोरो से 53.260 किलो गांजा किया गया था बरामद

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 30 जून 2021 को थाना सल्ट पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नेल कमान तिराहे के पास वाहन संख्या यूए 07 एएन 7335 को रोका। तलाशी लेने पर वाहन में सवार उक्त दोनों आरोपियों के कब्जे से पांच बोरो से 53.260 किलो गांजा बरामद किया। मौक पर पुलिस ने गांजे को सील कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा।

अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सुनाई सजा

विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए 12-12 वर्ष का कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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