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अल्मोड़ा: अदालत ने बीमा कंपनी को दिए आदेश, अदा करने होंगे 41 हजार रूपए

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। जिला जज की अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना के एक मामले में याचि रघुवर सिंह भाकुनी पुत्र भगवत सिंह भाकुनी, निवासी भगतोला जिला अल्मोड़ा को 41 हजार 857 रुपये प्रतिकर के रूप में बीमा कंपनी को अदा करने के आदेश दिये है।

जानें पूरा मामला

याचिका के अनुसार याचि रघुवर सिंह अपनी बुलेट वाहन से भगतोला से अल्मोड़ा की ओर आ रहा था। प्राथमिक चिकित्सालय कोसी के पास विपरित दिशा से आ रही एक कार से टकरा गई। जिसमें याचि घायल हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के अल्मोड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उनकी गंभीर स्थिति को देख चिकित्सकों ने हल्द्वानी रेफर कर दिया। याचि ने दुर्घटना अधिकरण के समक्ष कार चालक व स्वामी और बीमा कंपनी के खिलाफ 2 लाख 47 हजार 905 रुपये का वाद वादर किया। याचि की ओर से अधिवक्ता कृष्णा गोस्वामी ने पैरवी की।

अदालत का फैसला

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर जिला जज की अदालत ने विपक्षी बीमा कंपनी को प्रतिकरण के रूप में याचि को 41 हजार 857 रुपये अदा करने के आदेश दिये।

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