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अल्मोड़ा: धोखाधड़ी और गबन के मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका हुई खारिज

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धोखाधड़ी और गबन के मामले में आरोपी सरिता केसरवानी, निवासी 166-14 सहापुर ठिगरी, मुरादाबाद उत्तर-प्रदेश की जमानत याचिका खारिज की।

धोखाधड़ी और गबन मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि आरोपी के उपर धोखाधड़ी और गबन मामले में लमगड़ा थाने मेंमुकदमा पंजीकृत था। उन्होंने बताया कि मल्टी सर्विस कंपनी की स्थानीय शाखा में हुए 40 लाख से अधिक रुपये का घोटाला हुआ था। लोगों की जमा रकम लेकर सोसायटी के जिम्मेदार लोग फरार हो गए थे। मामले के कंपनी की सरिता केसरवानी गिरफ्तार किया गया था।

जमानत याचिका की खारिज

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। इसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।

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