Site icon Khabribox

अल्मोड़ा: जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से आयोजित हुई कार्यशाला, इन विषयों की दी जानकारी, किया जागरूक

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा द्वारा आज दिनांक- 19/02/2026 को जिला न्यायालय सभागार अल्मोड़ा में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (संक्षेप में POSH अधिनियम) की कार्यशाला आयोजित की गई।

दी यह जानकारी

इस कार्यशाला का आरम्भ नालसा थीम गीत (” एक मुठ्ठी आसमान “) चलाकर किया गया व उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विषय में विस्तार से उपस्थित महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं आदि को जागरूक किया गया।इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा द्वारा महिला सशक्तिकरण से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्याय निर्णय, महिलाओं के अधिकारो, घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, बाल विवाह प्रतिषेध, जनपद में गठित आशा यूनिट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भरण पोषण के कानून, निःशुल्क विधिक सहायता, साइबर अपराध आदि के विषय में भी जानकारी दी गई व माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पॉश अधिनियम की ई-पुस्तक आवाज़ उठाओ भी वितरित की गई। दिनांक 02/01/2026 से जनपद में चल रहे 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान एवं आगामी 14 मार्च  2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में बताया गया व पंफ्लेट वितरित किये गए।

Exit mobile version