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बागेश्वर: चोरी मामले में अभियुक्त हुआ दोषमुक्त करार

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने मोबाइल फोन चोरी के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी, दिग्विजय जनौटी और हरीश चंद्र आर्य ने की।

जानें पूरा मामला

इस मामले में एक आरोपी पहले ही सीजेएम अदालत से बरी हो गया था। वादी त्रिभुवन सिंह दानू निवासी सुराग (कपकोट) ने 29 मार्च 2022 को कपकोट थाने में तहरीर देकर कहा कि 28 मार्च की रात उनकी दुकान से करीब 20 कीपैड फोन और बैंक पासबुक चोरी हो गई। तहरीर में कहा था कि पोथिंग निवासी मनोज गढ़िया घटना के दिन दुकान के आसपास घूम रहा था। उस पर चोरी का शक है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना में सामने आया कि घटना वाले दिन आरोपी के साथ उसका (आरोपी) दोस्त कमल ऐठानी घटना की रात लगभग 9:30 बजे भराड़ी बाजार में देखे गए। पुलिस ने कमल सिंह के पास से 17 मोबाइल कीपैड फोन बरामद किए। दूसरा आरोपी मनोज गढ़िया फरार हो गया था। विवेचक ने आरोपी मनोज के खिलाफ फरारी में और कमल सिंह के विरुद्ध धारा 380, 457, 411, 34 आईपीसी में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपित कमल सिंह का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत में चला। वह पूर्व में सीजेएम न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था। दूसरा अभियुक्त मनोज गढ़िया फरार चल रहा था। उसे मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर देहरादून से पकड़ा गया। आरोपी को चार फरवरी 2023 को थाना कपकोट में दाखिल किया गया। उसकी निशानदेही पर खाईबगड़ नया पुल के पास से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए। न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध विचारण शुरू हुआ।

दोषमुक्त करार

जिसमें शुक्रवार को अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए। शनिवार का फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।

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