Site icon Khabribox

बागेश्वर: अदालत का फैसला, पत्नी की हत्या मामले में पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में सत्र न्यायालय ने हत्या के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाया है और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानें क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा देवकी नंदन जोशी निवासी ग्राम व पोस्ट पोथिंग, कपकोट, जिला बागेश्वर ने थाना बैजनाथ में प्राथमिकी दी थी। जिसमें बताया कि उनकी पुत्री गीता जोशी का विवाह फरवरी 2009 में आरोपित गणेश दत्त जोशी, निवासी ग्राम मन्यूड़ा, गागरीगोल, तहसील गरुड़, जिला बागेश्वर से हुआ था। दंपती के दो बच्चे हैं। 20 जुलाई 2023 की रात्रि लगभग 10:50 बजे वादी को सूचना मिली कि आरोपित ने अपनी पत्नी गीता जोशी की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर 21 जुलाई 2023 को मृतका के परिजन बैजनाथ अस्पताल पहुंचे। बताया कि आरोपित मृतका के साथ पूर्व में भी कई बार मारपीट करता था। घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर थाना बैजनाथ में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अदालत का आदेश

इस मामले में सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने राज्य बनाम गणेश दत्त जोशी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित को आजीवन कारावास तथा 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपित को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपित को पुनः जिला कारागार अल्मोड़ा भेज दिया गया है।

Exit mobile version