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बागेश्वर: अदालत का फैसला, मारपीट मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

बागेश्वर से जुड़ी खबर है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने मारपीट के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता भगवती धपोला ने मामले की पैरवी की।

जानें पूरा मामला

इस संबंध में भाटनीकोट, तुपेड़ निवासी महेश सिंह खेतवाल ने 30 जुलाई 2022 को कोतवाली में तहरीर दी थी कि 29 जुलाई को वह घर से दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाकर दुका की ओर जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार मयंक खेतवाल मिला। उसने पहले बाइक से रास्ता रोका फिर अपनी बाइक की टक्कर से उसके दोपहिया वाहन को गिरा दिया। इस दौरान मयंक उससे मारपीट और गालीगलौज करने लगा। बच्चों के शोर मचाने पर भी वह नहीं रुका। इस दौरान आसपास के कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया। महेश के फोन करने के एक घंटे बाद पुलिस पहुंची। तब तक मयंक फरार हो गया। पुलिस ने महेश की तहरीर पर केस दर्ज किया।

दोषमुक्त करार

न्यायालय में धारा 323, 504 और 506 के तहत आरोप साबित नहीं हुए और कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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