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बागेश्वर: अदालत का फैसला, चरस तस्करी मामले में सुनाई दस साल की सजा

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के एक आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला एक साल पहले का है।

जाने पूरा मामला

बताया कि 15 नवंबर 2022 को कोतवाल कैलाश नेगी पुलिस टीम के साथ कपकोट रोड पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने आरे-द्यांगण बायपास तिराहे पर वाहनों की चेकिंग की। इसी बीच कपकोट की ओर से एक व्यक्ति कंधे में पिट्ठू बैग लटका के आ रहा था। जब उसने पुलिस को देखा तो वह पीछे मुड़कर तेज गति से भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने व्यक्ति का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया‌। पुलिस को चेकिंग करने पर उसके बैग से चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी मदन सिंह दानू पुत्र महेंद्र सिंह दानू निवासी सोराग, बागेश्वर को चरस के साथ गिरफ्तार किया।

कोर्ट का आदेश

गवाहों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए उसे दस साल की कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।

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