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बागेश्वर धाम को मिला FCRA लाइसेंस, अब विदेश से भी चंदा ले सकेंगे धीरेंद्र शास्त्री, जानें

​देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के अनुयायियों और संस्था के लिए एक जरूरी खबर है।

मिली यह मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ‘बागेश्वर धाम जन सेवा समिति’ को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत आधिकारिक पंजीकरण प्रदान कर दिया है। इसके साथ ही अब इस मंजूरी के बाद पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व वाली यह संस्था अब कानूनी रूप से विदेशों से दान (फंड) स्वीकार कर सकेगी। यह विदेशी चंदा मंदिर और सनातन धर्म से जुड़ी गतिविधियों के लिए,  जनकल्याण और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु व शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यों के लिए लिया जाएगा।

जरूरी है FCRA रजिस्ट्रेशन

​भारत में किसी भी एनजीओ या धार्मिक ट्रस्ट के लिए विदेश से धन लेना तब तक अवैध है, जब तक उसके पास FCRA रजिस्ट्रेशन न हो। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए यह लाइसेंस देती है कि विदेशी धन का उपयोग पारदर्शी तरीके से हो और उसका कोई दुरुपयोग न किया जाए। अब तक बागेश्वर धाम विदेशी भक्तों से सीधे फंड लेने के लिए अधिकृत नहीं था।

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