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बागेश्वर: साइबर अपराध के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साइबर अपराध के एक मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी नामिका अधिवक्ता मोहन राम ने की।

जाने पूरा मामला-

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पालड़ीछीना निवासी भूपेंद्र सिंह जनौटी ने 31 जुलाई 2021 को बागेश्वर कोतवाली में एफआईआर कराते हुए कहा कि न्यूजीलैंड से एक वेबसाइट के जरिए जॉब आफर आया। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया। वीजा अटार्नी सारा अलीसा ने वीजा पंजीकरण और पासपोर्ट के लिए विभिन्न खातों में 18 लाख रुपये की रकम डलवाई। सारा अलीसा ने उत्तम जमातिया निवासी सीलघाटी दक्षिण त्रिपुरा के बैंक खाते में 67 हजार रुपये मंगवाए। पुलिस ने आरोपी उत्तम जमातिया को गिरफ्तार कर लिया।

कठोर कारावास की सजा-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजु मुंडे ने आरोप सही पाते हुए आरोपी उत्तम जमातिया को आईपीसी की धारा 420, धारा 120 बी और धारा 66 डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत दोषी पाते हुए धारा 420/120 बी तीन वर्ष का कठोर कारावास, बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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