बागेश्वर: बागेश्वर में शादी-विवाह के सीजन में तेज डीजे और आतिशबाजी के शोर से परेशान स्थानीय लोगों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है।
प्रशासन की कार्यवाही
मिली जानकारी के अनुसार यहां देर रात तक होने वाले शोर-शराबे की बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे या किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। बैंक्वेट हॉल और टेंट हाउस संचालकों को औपचारिक पत्र भेजकर कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन सुनिश्चित करें।
• पहली बार उल्लंघन पर: 5,000 रुपये का अर्थदंड।
• बार-बार शिकायत मिलने पर: जुर्माने की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी जाएगी।
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