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गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी ताजवर सिंह पुत्र स्व. विरेंद्र सिंह व ईश्वर गुसाई पुत्र धीरेंद्र सिंह गुसाई, निवासी सिल्ली तल्ली थाना थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल की जमानत याचिका खारिज की।
तस्करों के पास से 51 किलो 742 ग्राम अवैध गांजा प्राप्त हुआ
अभियोजन की ओर जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 10 मई 2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चौकी तिराहा भिकियासैंण पर यातायात एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान वाहन संख्या-डीएल-1 बीबी-8227 में सवार दो तस्करों से 4 प्लास्टिक के कट्ठे बरामद हुए। जिसमें कुल 51 किलो 742 ग्राम अवैध गांजा निकला। मौके पर पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा।
अभियोजन की ओर से जमानत का घोर विरोध किया गया
आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका न्यायालय में दाखिल की गई। जिसका अभियोजन की ओर से जमानत का घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।
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