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उत्तराखंड में घर बनाना हुआ महंगा,  धामी सरकार ने खनन रॉयल्टी में की बढ़ोत्तरी, नई दरें लागू






उत्तराखंड: उत्तराखंड में अब अपना आशियाना बनाना या किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने के लिए अधिक पैसा देना पड़ेगा।


आदेश जारी


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में संशोधित उपखनिज नियमावली को हरी झंडी दे दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सचिव बृजेश कुमार संत ने खनन रॉयल्टी की नई दरों के आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से सरकार को सालाना 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम आकार वाली खनन सामग्री (बोल्डर, बजरी, मिट्टी आदि) पर रॉयल्टी 88.50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दी गई है। उपरोक्त सामग्री पर अब 50 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त रॉयल्टी भी चुकानी होगी, जिससे कीमतों में बड़ा उछाल आएगा। हरिद्वार समेत अन्य क्षेत्रों में नदी तल स्थित पट्टों पर बालू, मोरम और बोल्डर की रॉयल्टी 1 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर अब 8 रुपये प्रति कुंतल कर दी गई है। निजी भूमि के खनन पट्टों के लिए भी अब मैदान और पहाड़ दोनों जगह समान रूप से 8 रुपये प्रति कुंतल रॉयल्टी तय की गई है।

हालांकि, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में राहत भी बरकरार रखी है। गौला, कोसी और दाबका नदी क्षेत्रों में रॉयल्टी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, निजी भूमि पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (मैदान में 7 रुपये और पहाड़ में 3 रुपये) को यथावत रखा गया है।



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