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चम्पावत: अदालत ने गाली-गलौज और मारपीट के चार दोषियों को एक-एक साल की सुनाई सजा

चम्पावत जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। छह साल पहले मां पूर्णागिरि धाम में एक दुकानदार के साथ हुई मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज की अदालत ने चार दोषियों को एक-एक साल सश्रम कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

वादी की दुकान में घुसकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करने का लगाया था आरोप

छह मई 2017 को मां पूर्णागिरि धाम के भैरव मंदिर स्थित दुकान नंबर चार के स्वामी वासुदेव पांडेय ने उचौलीगोठ निवासी गोपू सिंह उर्फ गोविंद सिंह, मोहित सिंह, सुंदर सिंह और ल्वारकी मंच चंपावत निवासी कृष्ण के खिलाफ धारा 325, 452, 504, 506 के तहत केस दर्ज कराया था। आरोप था कि उक्त ने वादी की दुकान में घुसकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की थी।

सात-सात हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

21 अगस्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज नितिन शाह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त गोपू सिंह उर्फ गोविंद सिंह, मोहित सिंह, सुंदर और कृष्ण सिंह को 506 में दोष मुक्त करार दिया लेकिन धारा 323, 452, 504 व सपठित धारा 34 का दोषी मानते हुए एक-एक साल सश्रम कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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