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चंपावत: चरस तस्करी के दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा, भारी जुर्माना भी लगाया

चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के दो अलग-अलग अभियुक्तों को क्रमशः छह और पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर भारी अर्थदंड भी लगाया गया है।

​जानें क्या है मामला

​यह मामला 13 अक्टूबर 2020 का है, जब चंपावत कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। चेकिंग के दौरान एक बाइक (संख्या: UK06AV7896) को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में बाइक सवारों के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई। करमजीत सिंह (32 वर्ष)  निवासी नानकमत्ता, उधमसिंह नगर। इनके पास से 632 ग्राम चरस मिली।वहीं बलविंदर कौर (28 वर्ष): इनके पास से 480 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

अदालत का फैसला

​चार साल तक चले इस मामले में अदालत ने सभी गवाहों के बयानों और पेश किए गए साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन किया। साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने करमजीत सिंह: धारा 20बी (2)(बी) के तहत 6 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। बलविंदर कौर‌ को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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