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उत्तराखण्ड: प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार जल्द लाएगी अध्यादेश, नकल कराने वालों की नहीं होगी खैर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जल्द अध्यादेश लाएगी। आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में धामी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून बन जाने के बाद कोई भी न तो नकल कराने की सोचेगा और ना ही नकल करने की।


गौरतलब है कि पिछले दिनों भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के बाद सरकार ने कानून बनाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध अधिनियम 2022 में नकल करने वाले उम्मीदवार पर एक लाख रुपये जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान होगा। ऐसे मामलों में दो से तीन साल की सजा और परीक्षाओं से दो से पांच साल के लिए डिबार करने का प्रस्ताव किया गया है। 

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