मोटर दुर्घटना के एक मामले में जिला जज मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने बीमा कंपनी को 44 लाख 92 हजार 182 रुपये प्रतिकर की धनराशि के रूप में अदा करने के आदेश दिये है।
साल 2020 को सितारगंज के पास दुर्घटना में दो लोगों की हुई थी मृत्यु
परिवाद के अनुसार याचि बलवंत सिंह व कृष्ण सिंह पुत्र स्व. हीरा सिंह निवासी ग्राम सिमार, सल्ट अल्मोड़ा ने एक परिवाद अल्मोड़ा न्यायालय में दाखिल किया। जिसमें याचि ने वाहन स्वामी सुनीत दलाल, चालक जगदीश चंद्र व बीमा कंपनी नेशनल इश्मोशरे कंपनी लिमिटेड जीटी रोड पर मुकदमा दायर किया। याचि की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह मियान ने बताया कि 2 अगस्त 2020 को याचिगण के माता-पिता स्व. हीरा सिंह व स्व. कमला देवी सितारगंज से रामनगर की ओर आ रहे थे, इतने में वाहन संख्या एचआर 63 सी 0769 ने उन्हें सितारगंज के समीप सिसोना गांव के पास जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। याचि ने परिवाद दाखिल कर न्यायालय से 74 लाख रुपये दुर्घटना प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की याचना की।
जिला जज ने सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर प्रतिकर अदा करने के दिये आदेश
मामले की सुनवाई मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकृण की अदालत में हुई। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय ने विपक्षी बीमा कंपनी को 44 लाख 92 हजार 182 प्रतिकर की धनराशि के रूप में तीस दिनों के भीतर अदा करने के आदेश दिये।