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दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से किया इंकार

देश दुनिया की खबरों से हम‌ आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अपना निर्णय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मंगलवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी व ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। आज इस याचिका पर में कोर्ट ने सुनवाई की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।

अदालत ने गिरफ्तारी व ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका की खारिज

रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी ने बताया कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंस) के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। साथ ही कहा कि कहा कि जांच किस तरह की जाए यह आरोपी नहीं तय करेगा। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को विशेष सुविधा देने से इनकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल के 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

दरअसल अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्‍ली के शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्‍हें 15 अप्रैल तक न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को दिल्‍ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को असंवैधानिक बताया था।

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