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चुनाव आयोग ने रैलियों पर 11 फरवरी तक बढ़ाई रोक, जाने नई गाइडलाइन्स

चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी फिजिकल रैलियों पर रोक 11 फरवरी तक लागू रहेगी।

नियम रहेंगे लागू-

चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। हालांकि प्रचार से जुड़े कई नियम में बदलाव कर थोड़ी राहत दी है। जिसमें आयोग ने सियासी दलों को 1000 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली शारीरिक रैलियों की अनुमति दी है। वहीं 500 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली इनडोर बैठकें की जा सकेंगी। डोर-टू-डोर अभियान के लिए बीस लोगों को अनुमति दी गई। इसके अलावा डोर-टू-डोर कैंपेनिंग में सिर्फ 20 लोगों की अनुमति दी गई है। प्रचार के लिए वीडियो वैन को भी कोविड-19 प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अनुमति दी गई है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोरोना गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा।

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