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चुनाव आयोग ने बनाए नियम, वोटर घर से भी कर सकते हैं वोट, जाने कैसे

कोरोना संक्रमण के चलते अभी भी हालात चिंताजनक ही बने हुए है। ऐसे में अभी खतरा टला नहीं है। वही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश ,गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड शामिल है। जिसके चलते चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे नियम बनाएं हैं जिससे वोटर इस बार अपना वोट घर या ड्यूटी से ही आसानी से डाल सकते हैं।

जाने किन लोगों को यह सुविधा मिलेगी-

1) बुजुर्ग या 80 साल से अधिक उम्र वाले वृद्ध लोग घर या ड्यूटी से वोट दे सकते हैं।
2) देश के बाहर काम करने वाले सरकारी अधिकारी भी घर या ड्यूटी से वोट दे सकते हैं।
3) अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति पोलिंग बूथ तक आने में असमर्थ है तो वह अपने मताधिकार का प्रयोग घर से ही कर सकता है।
4) दिव्यांग व्यक्ति भी अपने मताधिकार का प्रयोग घर से कर सकते हैं।
5) जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग घर से कर सकते हैं।
6) चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी अपने मताधिकार का प्रयोग कार्यस्थल से कर सकते हैं।
7) डाक विभाग, यातायात, रेलवे विभाग, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग और अर्ध सैनिक बल के लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग ड्यूटी स्थल से कर सकते हैं।
8) जो लोग कार्यस्थल स्थल से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकते हैं।
9) जो भी व्यक्ति पोलिंग बूथ तक आने में असमर्थ है या फिर गंभीर बीमारी से संक्रमित है या कोरोना संक्रमण से संक्रमित है, चुनाव आयोग की टीम उस व्यक्ति के घर पर जाएगी, जहां वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
10) बता दें कि वोटर के वोट डालने के दौरान पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की जायेगी।

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