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हल्द्वानी: अदालत का फैसला, इस मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। हल्द्वानी में न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हल्द्वानी (नैनीताल) नीलम रात्रा की अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त हरीश जोशी पुत्र मोहन चन्द्र जोशी, निवासी इन्द्रानगर द्वितीय कार रोड, बिन्दुखत्ता, लालकुंआ, जिला नैनीताल को दोषमुक्त किया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता कु० हेमा सुयाल ने पैरवी की।

जानें पूरा मामला

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा के द्वारा दिनांक 25.09.2022 को एक लिखित तहरीर थाना लालकुआ, जिला नैनीताल में दी गयी। जिसमें बताया गया कि मेरी पुत्री स्व० कविता जोशी की दिनांक 21.09.2020 को 2.25 ए.एम. प्रातः मृत्यु हो गई।  प्रार्थिनी की पुत्री दिनांक 20.09.2020 को रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर गयी थी। वह विश्वास क्लीनिक लालकुंआ में लैब टैक्नीशियन के पद पर कार्यरत थी। दिनांक 20.09.2020 को उनकी पुत्री की जहर‌ खाने से मृत्यु हो गई। कहा कि उस समय उनकी पुत्री के साथ मृत्यु के दिन हरीश जोशी पुत्र मोहन चन्द्र जोशी निवासी इन्द्रानगर- बन्दुखत्ता कार रोड उनके साथ मौजूद थे। जो उनकी पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। जिस पर कार्यवाही की मांग की गई। जिसके बाद वादिनी मुकदमा कमला जोशी (पी०डब्ल्यू०-1) की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 25.09.2020 को समय 20.27 बजे थाना लालकुंआ, जिला नैनीताल में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में प्रस्तुत किया गया।

अदालत का आदेश

इस मामले में अभियुक्त हरीश जोशी को सत्र परीक्षण संख्या 12/2022 उत्तराखण्ड राज्य बनाम हरीश जोशी, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/2020 थाना लालकुआ, जिला नैनीताल, के मामले में धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

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