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हल्द्वानी: बहुचर्चित बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब इस दिन होगी मामले की सुनवाई

हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई से पूर्व संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने की उम्मीद थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सुनवाई टली है। अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। वहीं ऐसे में प्रशासन द्वारा बनभूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से क्षेत्र में नजर रखी जा रही है।

दस दिसंबर को होगी सुनवाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल हल्द्वानी रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला दो दशक से चला आ रहा है। हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि पर अवैध कब्जा है और करीब 4365 अतिक्रमणकारी इसमें शामिल हैं। यह मामला करीब 50 हजार की आबादी से जुड़ा है। वहीं वर्ष 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक पीआईएल में सुनवाई करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन विरोध और स्थानीय लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के बाद मामला टल गया था। तब से लेकर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी।

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