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हल्द्वानी: बिना बीमा चलाया वाहन तो मालिक पर लगेगा इतना जुर्माना, सजा का भी प्रावधान

हल्द्वानी से जुड़ी खबर सामने आई है। हल्द्वानी में अब वाहनों के साथ बीमा जरूर रखें। ऐसा न करने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

वसूला जाएगा जुर्माना

✅✅मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिना बीमा चलने वाले वाहन के मालिक को मोटर वाहन अधिनियम एमवी एक्ट की धारा 196 के तहत अपराधी माना जाएगा।
✅✅साथ ही इस मामले में सजा तक का प्रावधान है।
✅✅पहली बार वाहन बिना बीमा के पकड़ा गया तो तीन माह की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
✅✅कभी-कभी ये दोनों यानी सजा व जुर्माना लागू किया जाएगा।
✅✅दूसरी गलती पर सजा बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी बढ़ेगा।

लिया गया निर्णय

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की 20 जनवरी को हुई बैठक में यह मुद्दा उठा था। इस चर्चा के बाद कई निर्णय लिए गए। बैठक के निर्णयों को अब देश भर में लागू करने का आदेश आया है। वहीं उत्तराखंड के सभी जनपदों में इसकी समीक्षा के निर्देश दिए गए। कुमाऊं संभाग के सभी जनपदों में भी यह लागू होगा। वहीं आदेश आने के बाद रामनगर, हल्द्वानी, यूएसनगर, काशीपुर के परिवहन अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

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