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हल्द्वानी: भीमताल जानलेवा हमला: पुलिस और अभियोजन की तगड़ी पैरवी से पलटा मामला, तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल


हल्द्वानी: रेस्टोरेंट विवाद में जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित मामले में नैनीताल पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी रंग लाई है। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) नैनीताल की अदालत ने मामले के तीन मुख्य आरोपियों का 14 दिनों का न्यायिक रिमांड स्वीकृत की है और उन्हें जिला कारागार नैनीताल भेज दिया है। वहीं, एक अन्य सह-आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है।

जानें क्या है मामला

यह घटना 6 जुलाई 2026 की रात की है। जब राजारानी विहार, हल्द्वानी निवासी हिमांशु रैक्वाल के भीमताल स्थित रेस्टोरेंट के बाहर राहुल रावत, गौरांग रौतेला, आयुष बोरा, अजय कुल्याल और गौरव कुल्याल समेत 10-12 युवकों ने शराब के नशे में हंगामा किया। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने हिमांशु पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया।
​इसके बाद आधी रात को आरोपियों ने वैरायटी रेस्टोरेंट और अस्पताल पहुंचकर हिमांशु के मामा रमेश किरौला और उनके भाई पर फिर से कातिलाना हमला कर दिया। इस मारपीट में रमेश किरौला का कंधा फ्रैक्चर हो गया और सिर पर गंभीर चोटें आईं। रमेश किरौला को गंभीर हालत में डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल, फिर कृष्णा हॉस्पिटल और वर्तमान में मैक्स अस्पताल (पटपड़गंज, दिल्ली) के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां वे कोमा में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं।

मुकदमा दर्ज

इस मामले में एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर थाना भीमताल में मुकदमा दर्ज किया गया था। रमेश किरौला की नाजुक हालत और ठोस साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस ने मुकदमे में हत्या के प्रयास (धारा 109(1) BNS) की गंभीर धारा बढ़ाई। इससे पहले निचले न्यायालय (ACJM) से आरोपियों को जमानत मिल गई थी, जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिवीजन याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और तत्पश्चात CJM कोर्ट में पुनः सुनवाई हुई। तीनों आरोपियों गौरव कुल्याल उर्फ गुल्ली (निवासी: जंगलिया गाँव, भीमताल), राहुल सिंह रावत (निवासी: भरतपुर, भीमताल), अजय कुल्याल (निवासी: जंगलिया गाँव, भीमताल) को गिरफ्तार कर नैनीताल जेल भेज दिया गया है। चौथे आरोपी गौरांग रौतेला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है।

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