हल्द्वानी से जुड़ी खबर सामने आई है। हल्द्वानी में विशेष न्यायाधीश पोक्सो मन मोहन सिंह की अदालत ने नाबालिग छात्रा संग दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है। जिस पर अदालत ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
जानें क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियाेजन अधिकारी गिरजा शंकर पांडे के अनुसार जून 2021 में बनभूलपुरा में थाने में एक व्यक्ति ने ऊधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा के सिरौैली निवासी युवक मेहंदी हसन के विरुद्ध नाबालिग बेटी संग दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस समय आरोपित हल्द्वानी में उजाला नगर में रहता था। आरोप था कि उसने एक से ज्यादा बार नाबालिग संग दुष्कर्म किया था। नाबालिग से जुड़ा मामले में पुलिस भी गंभीरता से जांच में जुट गई। सबूत जुटाने के साथ ही गवाहों के परीक्षण के दौरान भी कहीं विरोधाभ्यास की स्थिति पैदा नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट भी अहम साक्ष्य बनी।
अदालत का आदेश
इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। पोक्सो कोर्ट में दोष साबित होने के बाद मेहंदी हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा पांच लाख रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्णय की कापी भेजने के आदेश जारी किए हैं।