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हल्द्वानी: बहुचर्चित बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी मामले की सुनवाई

हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा मामले में अब तीन फरवरी 2026 को सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 दिसंबर को होने वाले हल्द्वानी वाले मामले की सुनवाई अब तीन फरवरी 2026 को की जाएगी।

जानें क्या है मामला

रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल हल्द्वानी रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला दो दशक से चला आ रहा है। हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि पर अवैध कब्जा है और करीब 4365 अतिक्रमणकारी इसमें शामिल हैं। यह मामला करीब 50 हजार की आबादी से जुड़ा है। वहीं वर्ष 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक पीआईएल में सुनवाई करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन विरोध और स्थानीय लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के बाद मामला टल गया था। तब से लेकर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी।

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