March 29, 2024

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हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रैवलिंग को लेकर नई गाइडलाइन की जारी, उत्तराखंड आने वाले जान लें यह नियम

देश भर में अपना भयंकर तांडव मचाने के बाद कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। लेकिन देश में संभावित तीसरी लहर का भय बना हुआ है। जिसके बाद सरकार भी तैयारियों में लगी है। इसी को लेकर अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रैवलिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। 

बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा करने से बचे-

तीसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रैवलिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा न करें। वैक़्सीनेशन के बाद ही यात्रा करें।

गैर जरूरी यात्रा से बचे-

इन दिनों उत्तराखण्ड बड़ी संख्या में लोग घूमने आ रहे हैं। जिससे भीड़ बढ़ रही है। जिसके लिए भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए गैर जरूरी यात्रा न करें।

आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी-

उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अगर यात्री ने वैक़्सीनेशन नहीं करवाया है तो 72 घंटे तक की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जिसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होगी। 32 परसेंट लोग अब भी कोरोना से सुरक्षित नहीं हैं।