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अभी लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक में सुलझा मामला

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते है। एक ऐसी खबर हम आपके सामने आई है। हिट एंड रन मामले पर नए कानून को लेकर जरूरी खबर सामने आई है।

सरकार के बीच बैठक में मामला सुलझा

मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे हिट एंड रन के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा इस कड़े कानून का विरोध किया। जिसके बाद अब नए कानून को लेकर देशव्यापी ट्रक हड़ताल के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार के बीच बैठक में मामला सुलझ गया है। ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीते कल बुधवार की शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने को कहा है।

फिलहाल यह लागू नहीं होगा- अजय भल्ला

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने फिलहाल हिट-एंड-रन कानून लागू नहीं करने की घोषणा की है। साथ ही ट्रांसपोर्ट संगठनों ने ट्रक मालिकों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए ‘हिट एंड रन’ कानून में बदलाव के बाद हिट एंड रन के मामले में चालक को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने का कानून की बात कही।

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