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ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, तो क्या बन्द हो जाएगी टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम-11, जानें

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 पास होने के बाद अब शुक्रवार को राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब यह कानून बन गया है।

रियल-मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग विधेयक-2025 संसद से पारित होने के बाद देशभर में संचालित रियल-मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। इनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और सट्टेबाजी-शैली वाले ऐप शामिल हैं। इस कानून में ई-स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन रियल मनी गेम्स पर रोक लगाई जाएगी। इसका असर देश के 3.8 अरब डॉलर के गेमिंग इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल के पास होने के साथ ही फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 पर असर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक, 20 अगस्त को कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल टाउन हॉल के जरिए अपने रियल मनी गेमिंग ऑपरेशन को बंद करने की जानकारी दी थी।

अधिकारिक ऐलान नहीं किया

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ की बनाई गई इस कंपनी ने 28 करोड़ से भी ज्यादा अपने रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ भारत के फैंटेसी स्पोर्ट्स बाजार पर अपना दबदबा कायम रखा। इस प्लेटफॉर्म को टाइगर ग्लोबल, क्रिसकैपिटल, मल्टीपल्स और टीसीवी का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, रियल गेम्स यूनिट को बंद करने के लेकर अभी तक कंपनी की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

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