देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। सरोगेसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।
केंद्र सरकार ने लिया यह फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को गोद लेने वाले माता- पिता को इस खबर से राहत मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरोगेसी के मामलों में सरोगेट यानी केंद्र सरकार की कर्मचारी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। सरोगेट के साथ-साथ, प्रेजिडिंग मदर यानी कमीशनिंग मदर, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, अगर वह सरकारी कर्मचारी है, तो उसे भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन किया है। इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की है।